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आज़म खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत, अभी रिहाई के लिए करना पद सकता है इंतज़ार

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से आज़म खान को अब जाके बड़ी राहत मिली है। मिली सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज़म खान (Azam Khan) को 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है। बीते कुछ सैलून में आज़म खान के ऊपर 88 केस दर्ज किए गए हैं. आजम खान के ऊपर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (Mohammad Ali Jauhar University) की जमीन कथित तौर पर हड़पना जैसे कई बड़े और छोटे केस दर्ज किये गए हैं। लम्बे समय से विवादों में फंसे आज़म की जमानत याचिका पर सुनवाई निर्णय सुरक्षित रख लिया.

आज़म की बढ़ती मुश्किलें और ए दिन नए केस उनको बहार आने में अड़चन डाल रहे हैं आज़म खान को 86 केसों से रिहाई मिल चुकी है लेकिन अभी कुछ दिन पहले पुलिस की तरफ से 87वां केस दर्ज कराया गया। जिसके बाद उनकी रिहाई अटक सकती है।

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आज़म खान पर अब तक 86 केस दर्ज किये हैं जिनमें आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन कथित रूप से हड़पना, शत्रु संपत्ति हड़पना, सैकड़ों करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी धन का दुरुपयोग, रामपुर के आजम नगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने निर्णय सुरक्षित रख लिया.

यह जानकारी है की भारत देश के विभाजन के दौरान, जिसकी यह जमीन थी उसका नाम इमामुद्दीन कुरैशी नाम का कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया था और उसकी संपत्ति को दुश्मन की संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन आज़म खान ने 13,842 हेक्टेयर जमीन दूसरों के साथ मिलीभगत कर के हड़प ली थी

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Source

India Times News
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