हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है की भारत में चल रहे कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण करवाने के लिए सरकार या कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को न तो मजबूर करेगी इन ही जबरदस्ती करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सरकार जनता को कोरोना मुक्त करने के लिए सिर्फ करने के लिए जनता के हित में जनता की भलाई के लिए शर्ते लागू कर सकती है।
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जस्टिस नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है है जिसके लिए किस भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें की NTAGI के पूर्व सदस्य डॉ. याचिका जैकब पुलियल ने एक याचिका दायर की थी जिसमें कोर्ट (Supreme Court) से टीकों का क्लीनिकल ट्रायल और वैक्सीन लगने के बाद कोरोना के मामलों को लेकर डेटा सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग की थी।
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