चप्पल और सैंडल चालान: सड़क दुर्घटना (road accident) को कम करने के नियत से ट्रैफिक पुलिस (traffic police) कड़ाई से वाहनों की चेकिंग कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चलाते समय कुछ गलतियां हम अक्सर करते हैं, जिसके चलते हमें चालान का सामना करना पड़ता है। उनमें से ही एक गलती है दोपहिया चलाते समय सैंडल या फिर चप्पल का इस्तेमाल करना। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ऐसा करना दंडनीय अपराध है। आइये जानते हैं इसको लेकर नया रूल।

बाइक चलाते समय शूज पहना जरूरी

अगर आप सैंडल या चप्पल पहनकर स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय पैरों को ढक कर रखना चाहिए, ताकि दुर्घटना के दौरान ज्यादा कोई बड़ी समस्या न हो। बाइक चलाते समय अक्सर जूते का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि खुद की हिफाजत के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी न हो पाए।

सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर इतने का कटेगा चालान

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, दोपहिया वाहन चलाते समय सैंडल और चप्पल का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे कम से कम 1000 रुपये तक का चालान का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की गलतियां दोहराने पर ट्रैफिक पुलिस के पास लाइसेंस रद्द करने के प्रावधान भी हैं।

आपको जानकारी के लिए बता दें, ये कोई नया नियम नहीं है। ये नियम बहुत पहले से चलता आ रहा है। हालांकि, 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संसोधन के दौरान इस नियम पर फाइन चार्ज बढ़ गया था, जिसके बाद यह नियम चर्चा में बना हुआ है।

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