GST: देश में आए दिन किसी न किसी चीज़ पर जीएसटी लगने की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन हाल ही में खबर मिली है की यदि आप पराठे के शौकीन हैं तो आपको 18 फीसदी जीएसटी चुकाना पड़ेगा वहीं अगर आप चपाती खाते हैं तो आपको 5 फीसदी गवर्मेंट सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा।
इंडिया टाइम्स न्यूज़ को मिली जानकरी के मुताबिक फ्रोजेन पराठे व् रोटी पर लगे जीएसटी को लेकर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं। फ्रोजेन पराठे व् रोटी बनाने वाली उद्योग कंपनियों का कहना है की रोटी व् पराठे बनाने में मूल सामग्री गेहूं का आटा है इसलिए इन दोनों खाद्य पदार्थों पर भी समान जीएसटी लगाना चाहिए।
लेकिन गुजरात जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि रोटी रेडी टु ईट है, जबकि कंपनी का पराठा रेडी टू कूक है। कर प्राधिकारियों का साफ कहना है कि पराठा रोटी से पूरी तरह अलग है। रोटी या चपाती को आप बगैर मक्खन या घी लगाए भी खा सकते हैं, लेकिन पराठा इनके बगैर नहीं बनता, चूंकि घी चुपड़ी रोटी या पराठा एक तरह से विलासिता की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन पर 18 फीसदी की दर से कर वसूलना लाजमी है।
ऐसा ही अंतर दूध व फ्लेवर्ड दूध में
रोटी पराठे जैसा ही जीएसटी विवाद दूध (milk) और सुगंधित या फ्लेवर्ड दूध (flavoured milk) को लेकर भी है। गुजरात के जीएसटी प्राधिकारियों ने सुगंधित दूध पर 12 फीसदी जीएसटी को वैध माना है, जबकि दूध पर कोई कर नहीं लगता है।
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